two-wheeler insurance policies
दोपहिया बीमा पॉलिसियों के लिए IRDAI के भारत में नियम-
दोपहिया बीमा पॉलिसियों के लिए IRDAI ने अपने नियम व्यापक और सटीक रखे हैं।इसमें वे कवरेज के प्रकार, एक योजना के समावेशन और बहिष्करण, बीमा नवीनीकरण सभी को रखते हैं। उनको इस हिसाब से रखा गया है की जिसमे बीमाधारक के हितों की रक्षा हो सके। जिसके वजह से बीमा प्रदाता और बीमाधारक दोनों के लिए बाध्यकारी हैं।
IRDAI के द्वारा दोपहिया बीमा कवर के लिए दिशानिर्देश-
two-wheeler insurance policies
भारतीय बीमाकर्ताओं द्वारा जो भी दोपहिया बीमा कवर किये जाते है ,वो आमतौर पर IRDAI के नियमों के अंतर्गत होते हैं। दोपहिया बीमा कवर दो प्रकार होते हैं,जो नीचे उल्लेखति है ।
1. Third-party Bike Insurance(थर्ड पार्टी बाइक इंश्योरेंस)
इस योजना में बीमाधारक को आर्थिक रूप से तीसरे पक्ष की देनदारियों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है। IRDAI के अनुसार,इसके कुछ कवरेज दिए गए हैं।
- तीसरे पक्ष को चोट लगने या मृत्यु होने पर,बीमाकर्ता द्वारा मौद्रिक मुआवजा दिया जाएगा।
- तीसरे पक्ष को हुए नुकसान या चोट के अनुसार मौद्रिक मुआवजा दिया जाएगा।
- मृत्यु के मामले में मुआवजा मृत व्यक्ति की संपत्ति के गणना आधार पर दिया जाएगा।
- इस योजना के तहत तीसरे पक्ष की संपत्ति को जो भी नुकसान होगा उसको कवर किया जाएगा।इसमें उनको नुकसान के हिसाब से आर्थिक मुआवजा प्रदान किया जाएगा।
2. Comprehensive Bike Insurance(कम्प्रेहैन्सिव बाइक इंश्योरेंस)
इस योजना के अंतरर्गत ऊपर किये गए उल्लेख में उस योजना की तुलना में व्यापक बाइक बीमा व्यापक कवरेज प्रदान करता है। IRDAI के अनुसार,इसके कुछ कवरेज दिए गए हैं।
- इसके अनुसार दुर्घटना की स्थिति में पुर्जों को बदलने या मरम्मत करने में लगे लागत को बीमाकर्ता ही कवर करेगा।
- बाइक की चोरी या कुल नुकसान होने की स्थिति में दोपहिया वाहन के बीमित घोषित मूल्य (IDV) को बीमाकर्ता ही कवर करेगा।
- किसी भी प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं से हुए नुकसान में, बाइक के पुर्जों की मरम्मत या प्रतिस्थापन के मुआवजेको बीमाकर्ता ही कवर करेगा।
- किसी भी खरीदे गए ऐड-ऑन के अनुसार, बीमाकर्ता द्वारा उसके लिए क्षतिपूर्ति करेगा।
*Coverage(बीमाकृत राशि)- two-wheeler insurance policies
Personal Accident (PA)पीए को दी जाने वाली कुल बीमित राशि 15 लाख रुपये तक है। यह हुए नुकसान के आधार पर,पूर्णरूप से बीमाकर्ता के द्वारा मुआवजे के रूप में भुगतान करना होगा ।
IRDAI के द्वारा दोपहिया बीमा के लिए नए नियम-
- नए नियमों में विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है,लेकिन बाइक चालक द्वारा हुए अपराध के लिए, पहली बार 500 रुपये और अपराध दोहराने पर 1500 रुपये चालान लिया जाता है।
- सड़क से जुड़े किसी भी नियमों का पालन नहीं करने पर आपके ऊपर 500 से 1,000 रुपए जुर्माना या चालान लिया जाता है।
- अगर कोई भी राइडर अधिकारियों के साथ दुर्वव्यहार करता हुआ पाया गया, तो उनसे 2,000 रुपये जुर्माना या चालान लिया जाता है।
- अगर आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस के बाइक चला रहे है तो आप पर 5,000 रुपये का जुर्माना या चालान लिया जाता है।
- अगर आप को बाइक चलाने नहीं आती है, उसके बावजूद बाइक चलाने वाले सवार से 10,000 रुपये का जुर्माना या चालान लिया जाता है।
- अगर आप ओवरस्पीडिंग में बाइक चलाते समय पकड़े गए तो,आप पर1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।
- अगर आप बहुत ही खतरनाक ड्राइविंग करते हुए पकड़ें गए तो,आपको को 1,000 रुपये देने होंगे और/या 6 महीने के लिए जेल भी जाना पड़ सकता है।
दोपहिया बीमा के मूल्यह्रास की गणना के लिए नए नियम-
- फाइबर ग्लास से बने सभी उत्पादों की मूल्यह्रास दर 30% होगी ।
- रबर, बैटरी,नायलॉन,ट्यूब,प्लास्टिक के पुर्जे और टायर जैसे सभी दोपहिया वाहनों के किसी भी पुर्जों पर मूल्यह्रास दर 50% होगी।
- कांच के सभी घटकों पर कोई भी मूल्यह्रास नहीं होगा।
- किसी भी धातु के पुर्जों का मूल्यह्रास नीति की शर्तों के अनुसार ही किया जायेगा।
टू-व्हीलर इंश्योरेंस रिन्यूअल के लिए नए नियम-
- बिना किसी बाधा के कवरेज का पूर्ण लाभ उठाने के लिए अपनी पॉलिसी को हमेशा समय पर नवीनीकृत करते रहना होगा।
- बीमाकर्ता कभी भी आपके पॉलिसी समाप्त होने के बाद हुए किसी भी नुकसान को कवर करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- अगर आपने बाइक बीमा समाप्त होने के 90 दिनों के भीतर बाइक बीमा नवीनीकरण नहीं किया, तो संचित नो क्लेम बोनस (NCB) शून्य कर दिया जाएगा।
यह भी पढ़े – बीमा नियमो की ज्यादा जानकारी के लिए IRDAI के वेबसाइट पर जाये या यहां क्लिक करे।
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